SC
SC: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के होटल व्यवसायी जया शेट्टी की 2001 में हुई हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के 23 अक्टूबर 2023 के आदेश को पलट दिया, जिसमें राजन की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर जमानत दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि 27 साल तक फरार रहने वाला और चार मामलों में दोषी ठहराया गया राजन जमानत का हकदार नहीं है।
SC: सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने सजा को गलत तरीके से निलंबित किया। राजन के वकील ने दावा किया कि 71 में से 47 मामलों में कोई सबूत नहीं मिला और उन्हें बंद किया गया। इस पर पीठ ने कटाक्ष करते हुए कहा, “आपका नाम ही काफी बड़ा है।” वकील के बरी होने के दावे पर कोर्ट ने जवाब दिया कि गवाहों के सामने न आने के कारण बरी होना पड़ा।
SC: मामला 4 मई 2001 का है, जब मध्य मुंबई के गामदेवी स्थित गोल्डन क्राउन होटल में शेट्टी की गोली मारकर हत्या की गई थी। जांच में सामने आया कि राजन गिरोह के हेमंत पुजारी ने जबरन वसूली के लिए धमकी दी थी और पैसे न चुकाने पर हत्या हुई। मई 2024 में विशेष अदालत ने राजन को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राजन पहले से ही जे डे हत्याकांड में सजा काट रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि राजन न्यायिक हिरासत में रहेगा।
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