
National Herald money laundering case: नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सात आरोपियों को नोटिस जारी किया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सभी आरोपियों को 8 मई 2025 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। इससे पहले 25 अप्रैल को कोर्ट ने नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने को कहा था।
National Herald money laundering case: ईडी ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत में कुछ जरूरी दस्तावेज गायब हैं। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज पूरे करने के बाद ही समन पर फैसला लेने की बात कही थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना नोटिस जारी नहीं किया जा सकता।
National Herald money laundering case: क्या है मामला
शिकायतकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस, जिसकी कीमत 1,600 करोड़ रुपये है, पर कब्जा करने के लिए यंग इंडियन लिमिटेड को असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्ति साजिश के तहत हस्तांतरित की गई।
National Herald money laundering case: स्वामी का दावा है कि केंद्र सरकार ने हेराल्ड हाउस को समाचार पत्र के लिए आवंटित किया था, इसलिए इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता। जिस पर गांधी परिवार ने दलील दी कि यह याचिका उन्हें बेवजह परेशान करने के इरादे से दाखिल की गई है। उनका कहना है कि इस मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई और यह राजनीति से प्रेरित है।
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