
RBI का बड़ा आदेश, अब हर एटीएम से निकलेंगे 100 और 200 के नोट, बैंकों में मचा हड़कंप...
RBI : नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देशभर के बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (WLAO) के लिए नया निर्देश जारी किया है, जिससे बैंकों में हलचल मच गई है। आरबीआई ने आदेश दिया है कि अब एटीएम से 100 और 200 रुपये के नोटों की निकासी सुनिश्चित करनी होगी। इस निर्देश के पालन के लिए आरबीआई ने बाकायदा एक सर्कुलर भी जारी किया है।
RBI : क्या है नया निर्देश?
आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि जनता को अक्सर उपयोग किए जाने वाले मूल्यवर्ग (100 और 200 रुपये) के नोटों तक आसान पहुंच देने के लिए यह कदम उठाया गया है। सभी बैंक और व्हाइट लेबल एटीएम संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके एटीएम से नियमित रूप से 100 रुपये या 200 रुपये के नोट भी निकलें।
RBI : नियत समय सीमा तय
सर्कुलर के अनुसार,
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30 सितंबर 2025 तक देशभर के 75% एटीएम में कम से कम एक कैसेट से 100 रुपये या 200 रुपये के नोट निकलने अनिवार्य होंगे।
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31 मार्च 2026 तक यह संख्या बढ़ाकर 90% एटीएम में लागू करनी होगी।
RBI : व्हाइट लेबल एटीएम क्या हैं?
बता दें कि गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा संचालित एटीएम को ‘व्हाइट लेबल एटीएम’ कहा जाता है। इन एटीएम से ग्राहक किसी भी बैंक का कार्ड इस्तेमाल कर नकदी निकाल सकते हैं।
RBI : बैंकों पर बढ़ा दबाव
आरबीआई के इस आदेश के बाद सभी बैंकों को अपने एटीएम सिस्टम में बदलाव करना होगा। एटीएम के कैसेट (नोट रखने वाली ट्रे) में पर्याप्त संख्या में 100 और 200 रुपये के नोट उपलब्ध कराना अब उनकी जिम्मेदारी होगी। इससे छोटे नोटों की उपलब्धता में सुधार होगा और ग्राहकों को बड़ी रकम के बदले खुले पैसे की दिक्कत नहीं होगी।
RBI : लोगों को मिलेगा फायदा
इस पहल से आम जनता को खासा लाभ मिलेगा, खासकर छोटे लेनदेन में। बाजारों, दुकानों और यात्रा के दौरान खुले पैसे की किल्लत अब काफी हद तक कम हो सकेगी।
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