
काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई 22 सितंबर को, हाईकोर्ट में अब सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन और सरकार की "लीव टू अपील" की साथ होगी सुनवाई
Rajasthan News: जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में 1998 के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सोमवार को विभिन्न अपीलों और याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इसके अलावा सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर भी सुनवाई होनी थी। ट्रांसफर केस की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
Rajasthan News: एडवोकेट महीपाल विश्नोई ने बताया- जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में मामला सूचीबद्ध (लिस्टेड) था। सुनवाई दो मुख्य अपीलों से संबंधित थी। इनमें पहली अपील सलमान खान की ओर से अधीनस्थ कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। पूर्व में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल के कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया था।
Rajasthan News: वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ पेश “लीव टू अपील” में शामिल थी। सह-अभियुक्तों (सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम) को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। राज्य सरकार ने इन्हें बरी करने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
Rajasthan News: मामले में पहले ही सलमान खान को सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं सह-अभियुक्तों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी किया गया था। मामले में सलमान ने ट्रांसफर पिटीशन हाईकोर्ट में पेश की हुई है। वहीं सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे को बरी करने के फैसले को सरकार ने चुनौती दी है।
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