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Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया अपडेट, मेघालय पुलिस ने दाखिल की 790 पन्नों की चार्जशीट, सोनम को बनाया गया मुख्य आरोपी

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Raja Raghuvanshi Murder Case
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Raja Raghuvanshi Murder Case

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर/शिलांग: मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी हत्याकांड में 790 पन्नों की चार्जशीट सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की है। इस सनसनीखेज मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और तीन अन्य-आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, और विशाल सिंह चौहान-पर भी हत्या, सबूत मिटाने, और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। सभी पांचों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

Raja Raghuvanshi Murder Case: हत्या की साजिश और गिरफ्तारी
पुलिस जांच के अनुसार, राजा और सोनम की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। शादी से पहले सोनम का अपने परिवार की फर्नीचर फैक्ट्री के कर्मचारी राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध था। शादी से असंतुष्ट सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे इस दंपति के 23 मई को लापता होने की खबर आई। 2 जून को राजा का शव सोहरा के वेइसाडोंग झरने के पास एक खाई में मिला। 8 जून को सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद पुलिस ने आकाश, विशाल, और आनंद को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा की भी बाद में गिरफ्तारी हुई। 11 जून को सोनम ने हत्या की बात कबूल की।

Raja Raghuvanshi Murder Case: चार्जशीट में गंभीर आरोप
चार्जशीट में सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(I) (हत्या), 238(a) (सबूत मिटाने), और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि हत्या की साजिश सुनियोजित थी। 26 जून को एक देशी पिस्तौल, दो मैगजीन, और कारतूस बरामद किए गए, जिन्हें राज कुशवाहा ने वैकल्पिक हत्या के प्रयास के लिए रखा था।

Raja Raghuvanshi Murder Case: पूरक चार्जशीट की तैयारी
पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सईम ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर तीन सह-आरोपियों-प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, इमारत मालिक लोकेंद्र तोमर, और सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरवार-के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ये तीनों सबूत छिपाने के आरोप में जमानत पर हैं।


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