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Raipur City News : तोमर बंधुओं को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत खारिज, चार संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी

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Raipur City News : रायपुर। राजधानी रायपुर में कुख्यात सूदखोर वीरेंद्र और रोहित तोमर को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सूदखोरी, उगाही, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में फरार चल रहे इन भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका को बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है, जिससे प्रशासन ने कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है।

Raipur City News : पुलिस के अनुसार, वीरेंद्र और रोहित तोमर पिछले दो महीनों से फरार हैं। उनके खिलाफ रायपुर के तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थानों में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग और अवैध हथियारों से संबंधित मामले शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने 5,000-5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। फरारी के कारण पुलिस ने कोर्ट में उनकी संपत्ति कुर्क करने की याचिका दायर की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। कुर्क होंगी ये चार संपत्तियां

Raipur City News : तहसीलदार प्रवीण परमार ने बताया कि कुर्की के लिए चुनी गई संपत्तियों में भाठागांव स्थित साईं विला मकान और जमीन के साथ-साथ रायपुर के आसपास की तीन अन्य जमीनें शामिल हैं। इनमें से तीन संपत्तियां वीरेंद्र तोमर और एक रोहित तोमर के नाम हैं। गुरुवार को कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद कुर्की की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख तय होगी।

Raipur City News : तोमर बंधुओं के वकील ने कुर्की आदेश पर आपत्ति दर्ज की है। उनका तर्क है कि 18 अगस्त को दायर उनके आवेदन पर 20 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन बिना पक्ष सुने कुर्की का आदेश जारी करना अनुचित है। इस मुद्दे पर गुरुवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें बचाव पक्ष अपने तर्क पेश करेगा।


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