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Raipur City News: न्यू ईयर पार्टी पर एस‌एसपी की दो टूक ताकीद, हर हाल में 12.30 बजे खत्म करने होंगे कार्यक्रम, बैठक में होटल, रेस्टोरेंट, ढ़ाबा, फार्म हाउस और बार संचालकों को निर्देश

Dev Verma
Raipur City News: न्यू ईयर पार्टी पर एस‌एसपी की दो टूक ताकीद, हर हाल में 12.30 बजे खत्म करने होंगे कार्यक्रम, बैठक में होटल, रेस्टोरेंट, ढ़ाबा, फार्म हाउस और बार संचालकों को निर्देश
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Raipur City News: न्यू ईयर पार्टी पर एस‌एसपी की दो टूक ताकीद, हर हाल में 12.30 बजे खत्म करने होंगे कार्यक्रम, बैठक में होटल, रेस्टोरेंट, ढ़ाबा, फार्म हाउस और बार संचालकों को निर्देश

Raipur City News: रायपुर। New Year’s Celebration: नये साल पर 1 जनवरी की दरम्यानी रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर आज सोमवार को एस‌एसपी लाल उमेद सिंह ने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढ़ाबा, फार्म हाउस एवं बार संचालकों की बैठक ली। बैठक में सभी एएसपी सीएसपी डीएसपी भी मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी ने कहा कि आउटर के सभी बार, होटल, ढाबा, फार्म हाउस आवश्यक तौर पर नववर्ष के दिन रात्रि 12.00 से 12.30 बजे तक बंद करना होगा।

Raipur City News: 31 की रात रायपुर पुलिस द्वारा व्हीआईपी रोड सहित अन्य मुख्य मार्गो में चेकिंग पाईंट लगाकर शराब का सेवन कर वाहन चलाने वालों की ब्रेथएनालाईजर से जांच की जाएगी, जो भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाएंगे ऐसे के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

Raipur City News: बैठक में एस‌एसपी संचालकों को स्पष्ट रूप से ताकीद दी कि समस्त कार्यक्रम की अनिवार्य रूप से अनुमति लेंगे। साथ ही कार्यक्रम में कितने व्यक्ति शामिल हो रहे है, कौन सेलीब्रेटी है तथा किस प्रकार का कार्यक्रम है, की जानकारी भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये, साथ ही ऐसे समस्त संस्थानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीव्ही कैमरे लगे होने चाहिए।

Raipur City News: डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित

सभी बार, होटल, कैफे, ढ़ाबा, रेस्टॉरेंट और फार्म हाउस के संचालक आवश्यक रूप से न्यायलयों के मानकों का पालन करने को कहा है। कार्यक्रम में डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही रात्रि 10ः00 बजे के बाद किसी प्रकार साउंड सिस्टम ना बजाया जाए। साथ ही आयोजन स्थल पर वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था जरूरी होगी। मुख्य मार्ग अथवा सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित होगी।

Raipur City News: बिना लायसेंस के शराब परोसा तो होगी कार्यवाही

एस‌एसपी लाल उमेद सिंह ने कहा कि, कोई भी संस्थान बिना लायसेंस के शराब ना परोसे अथवा आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की जायेगी। ऐसे संस्थानों के बाहर सार्वजनिक स्थानों अथवा कार के अंदर बैठकर लोगों को शराब का सेवन ना कराया जाये, पाये जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

Raipur City News: इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान हुडदंग ना हो एवं किसी भी प्रकार का सूखा नशा पदार्थ पाये जाने पर ऐसे संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के साथ ही उनका लायसेंस भी निरस्त किया जायेगा। कार्यक्रम के दौरान संचालक स्वयं सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही सुरक्षा गार्ड रखने को कहा गया है।


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