Raipur City News
Raipur City News: रायपुर: रायपुर शहर में यातायात और कानून-व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के मध्य क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त द्वारा 22 फरवरी 2026 को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर शहर के अत्यधिक व्यस्त मार्गों पर रैली, जुलूस, धरना और शोभायात्राओं के आयोजन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
Raipur City News: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जनहित और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इन मार्गों पर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
Raipur City News: ये है प्रतिबंधित मार्ग
प्रतिबंधित मार्गों में जी.ई. रोड (शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक), मालवीय रोड (जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक), सदर बाजार रोड (कोतवाली चौक से सत्तीबाजार चौक तक) और एम.जी. रोड (गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक) शामिल हैं।
Raipur City News: यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन के अनुसार आम नागरिकों की सुविधा, भीड़ प्रबंधन और शहर में निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

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