Raipur City News : रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को कानूनी राहत दी है। कोर्ट ने पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज चार मामलों में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
Raipur City News : इन चार एफआईआर जून और जुलाई 2025 में दर्ज की गई थीं, जिनमें रोहित तोमर पर पीड़ितों को डराने-धमकाने और अधिक ब्याज वसूलने के आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन चार मामलों तक ही सीमित है, जिनमें अग्रिम जमानत की मांग की गई थी।
Raipur City News : हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रोहित तोमर पर दर्ज अन्य आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी और जांच की कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी। यह राहत केवल चार मामलों तक ही लागू है और बाकी मामलों में कानून की कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी।

