Raipur City News : 31 मार्च तक टैक्स नहीं भरा तो संपत्ति होगी सील, छुट्टियों में भी खुलेंगे निगम दफ्तर

Raipur City News : रायपुर। रायपुर नगर निगम ने बकाया टैक्स वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़े बकायादारों को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। निगम प्रशासन मोबाइल कॉल और मैसेज के जरिए सीधे संपर्क कर टैक्स तुरंत जमा करने को कह रहा है। साफ कर दिया गया है कि तय समय सीमा तक भुगतान नहीं करने वालों की संपत्ति सील करने और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
Raipur City News : नागरिकों की सुविधा को देखते हुए निगम ने 28 मार्च (शनिवार), 29 मार्च (रविवार) और महावीर जयंती (31 मार्च) को भी सभी जोन कार्यालयों के राजस्व काउंटर खुले रखने का फैसला लिया है। इन दिनों भी आम दिनों की तरह टैक्स जमा किया जा सकेगा।
Raipur City News : ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मोर रायपुर ऐप और निगम की वेबसाइट के माध्यम से 24×7 सुविधा उपलब्ध है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घर बैठे ही टैक्स जमा कर इस सुविधा का लाभ उठाएं और अनावश्यक परेशानी से बचें।
Raipur City News : निगम ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक टैक्स जमा नहीं करने पर 17 प्रतिशत तक का अधिभार (पेनल्टी) लगाया जाएगा। ऐसे में सभी संपत्ति करदाताओं को समय रहते भुगतान कर कार्रवाई से बचने की सलाह दी गई है।


