Raipur Breaking: उज़्बेकिस्तानी युवती और DRI वकील भावेश आचार्य को 4TH ADJ कोर्ट ने दी जमानत...
रायपुर : Raipur Breaking: रायपुर के VIP रोड पर 9 फरवरी 2025 को हुए एक सड़क हादसे के बाद सुर्खियों में आई उज़्बेकिस्तानी युवती और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के वकील भावेश आचार्य को रायपुर की 4TH ADJ कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, जहां हादसे के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने पुलिस द्वारा 24 घंटे बाद पेश करने और वाहन को युवती द्वारा चलाने का लाभ देते हुए यह फैसला सुनाया।
Raipur Breaking: क्या है पूरा मामला?
9 फरवरी को VIP रोड पर स्कूटी सवार दो युवकों को एक कार ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे के पीछे उज़्बेकिस्तानी युवती का नाम सामने आया, जो कथित तौर पर कार चला रही थी। हादसे के बाद युवती ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे और उसके साथ मौजूद वकील भावेश आचार्य को हिरासत में लिया। दोनों पर लापरवाही से वाहन चलाने और हादसे के बाद व्यवधान पैदा करने के आरोप लगे थे। जांच में पता चला कि भावेश आचार्य DRI से जुड़े एक वकील हैं।
Raipur Breaking: पुलिस की चूक बनी जमानत की वजह
तेलीबांधा थाना पुलिस ने दोनों को हादसे के बाद गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट में 24 घंटे के भीतर पेश करने में देरी हुई। इसके अलावा, यह तथ्य भी सामने आया कि वाहन उज़्बेकिस्तानी युवती ही चला रही थी, जिसे कोर्ट ने जमानत के पक्ष में माना। सुनवाई के दौरान 4TH ADJ कोर्ट ने इन आधारों पर दोनों को जमानत दे दी।
Raipur Breaking: हंगामे ने बढ़ाई चर्चा
हादसे के बाद उज़्बेकिस्तानी युवती द्वारा सड़क पर किया गया हंगामा इस मामले को और चर्चित बना गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवती ने पुलिस और आसपास मौजूद लोगों के साथ बहस की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच खासी सुगबुगाहट पैदा की थी।
फिलहाल, कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों जेल से बाहर हैं। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है, जिसमें हादसे के सटीक कारणों और परिस्थितियों को लेकर और जानकारी जुटाई जा रही है।
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