
POCSO Court in Kerala
POCSO Court in Kerala: कन्नूर: केरल के कन्नूर जिले में पॉक्सो कोर्ट ने एक मदरसा शिक्षक को 187 साल की कैद की सजा सुनाई है। 41 वर्षीय आरोपी मोहम्मद रफी पर 13 साल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप था। यह घटना कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हुई, जब रफी ने बार-बार छात्रा का यौन उत्पीड़न किया। इससे पहले 2018 में भी रफी पर बलात्कार का आरोप लगा था, जिसके लिए वह पहले से सजा काट रहा है।
POCSO Court in Kerala: कैसे सामने आया मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़ित छात्रा मदरसे में पढ़ने जाती थी। कुछ समय से उसके व्यवहार में बदलाव देखा गया। वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही थी, और माता-पिता को उसकी हालत चिंताजनक लगी। जब उन्होंने बच्ची को काउंसलर के पास ले जाकर बात की, तो उसने सारी सच्चाई उजागर कर दी। छात्रा ने बताया कि मदरसे का शिक्षक उसका यौन शोषण करता था।
POCSO Court in Kerala: पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा
आरोपी के बार-बार अपराध करने की प्रवृत्ति को देखते हुए पॉक्सो कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई। सजा का विवरण इस प्रकार है:
-पॉक्सो एक्ट की धारा 5(T) (बार-बार यौन उत्पीड़न): 5 साल की कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना।
-धारा 5(F) (विश्वास तोड़ने का अपराध): 35 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना।
-बार-बार यौन हमले: 35 साल की कैद।
-जबरन ओरल सेक्स जैसे अपराध: 20-20 साल की सजा और प्रत्येक के लिए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना।
-आईपीसी धारा 376(3) (नाबालिग से बलात्कार): 25 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना।
-आपराधिक धमकी: इसके लिए भी सजा दी गई।
-कई सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसके कारण प्रभावी सजा की अवधि कम हो सकती है।