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New Year 2025 : मध्यप्रदेश सरकार ने हजारों संविदा शिक्षकों को दिया नए साल का तोहफा...

New Year 2025 : मध्यप्रदेश सरकार ने हजारों संविदा शिक्षकों को दिया नए साल का तोहफा...
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New Year 2025 : मध्यप्रदेश सरकार ने हजारों संविदा शिक्षकों को दिया नए साल का तोहफा…

New Year 2025 : मध्यप्रदेश सरकार ने नए साल की शुरुआत से पहले संविदा शिक्षक भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आरक्षण के नए प्रावधान लागू किए हैं। इस निर्णय से हजारों उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत थे।

संविदा शिक्षक भर्ती में आरक्षण का विवरण:

  1. 50% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे।
    • इसके लिए उन्हीं शिक्षकों को पात्र माना जाएगा, जिन्होंने कम से कम तीन शैक्षणिक सत्रों तक और न्यूनतम 200 कार्य दिवसों तक शासकीय विद्यालयों में सेवाएं दी हैं।
  2. 10% पद पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) के लिए आरक्षित रहेंगे।
    • यह कदम सेवा के उपरांत समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले सैनिकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है।
  3. 6% पद दिव्यांगजन (Persons with Disabilities) के लिए सुरक्षित किए गए हैं।
    • यह दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।

अधिसूचना जारी, नियमों में संशोधन

सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा, सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करते हुए इस नए आरक्षण प्रावधान को लागू कर दिया है। अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, जिससे यह व्यवस्था अब कानूनी रूप से मान्य हो गई है।

रिक्त पदों की पूर्ति का प्रावधान

आरक्षित पदों पर यदि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो वे अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

शिक्षकों और समाज के अन्य वर्गों को लाभ

यह कदम न केवल संविदा शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है, बल्कि पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों के लिए भी रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए शिक्षकों और सामाजिक संगठनों ने इसे सकारात्मक और दूरदर्शी बताया है।

इस बदलाव से शिक्षा तंत्र में अनुभव, सेवा, और समर्पण को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।


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