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MP News : भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा तालाब के फुल टैंक लेवल (एफटीएल) क्षेत्र में स्थित दो मस्जिदों दिलकश मस्जिद और मोहम्मदी (भदभदा) मस्जिद को हटाने के जिला प्रशासन के आदेश ने विवाद को जन्म दे दिया है। इस फैसले के बाद शहर में तनाव का माहौल है। मुस्लिम संगठनों ने सड़कों पर उतरने की धमकी दी है, जबकि हिंदू संगठनों ने मस्जिदों को तत्काल हटाने की मांग के साथ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है।
MP News : अतिक्रमण हटाने की चेतावनी
जिला प्रशासन ने इन दोनों मस्जिदों को सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए हटाने का नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि स्वेच्छा से ढांचे नहीं हटाए गए, तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) और पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत की जा रही है। एसडीएम टीटी नगर अर्चना शर्मा ने बताया कि तालाब के 50 मीटर शहरी और 250 मीटर ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले सभी अतिक्रमण, जिनमें मस्जिदों के अलावा मंदिर, समाधियां और 35 अन्य निर्माण शामिल हैं, को चिन्हित कर हटाने की प्रक्रिया चल रही है।
MP News : वक्फ बोर्ड का दावा
मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। बोर्ड का दावा है कि दोनों मस्जिदें वक्फ की संपत्ति हैं और उनके पास 1937 से संबंधित वैध दस्तावेज मौजूद हैं। बोर्ड ने इन मस्जिदों को धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का बताते हुए प्रशासन के आदेश को चुनौती दी है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद परिसर में इन दस्तावेजों की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी की है।
MP News : मुस्लिम और हिंदू संगठनों में तनातनी
नोटिस की खबर फैलते ही मुस्लिम संगठनों ने कड़ा रुख अपनाया और चेतावनी दी कि यदि मस्जिदों पर कोई कार्रवाई हुई तो वे सड़कों पर उतरेंगे। कुछ संगठनों ने कहा, “मस्जिदों को बचाने के लिए लाशों पर से गुजरना होगा।” जवाब में, हिंदू संगठनों ने मस्जिदों को तत्काल हटाने की मांग की और दावा किया कि वक्फ बोर्ड बड़ा तालाब तक को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। हिंदू संगठनों ने धमकी दी कि यदि मस्जिदों को बचाने की कोशिश हुई तो वे व्यापक आंदोलन करेंगे।
MP News : सरकार का रुख
राज्य के मंत्री विश्वास सारंग ने सख्त बयान देते हुए कहा, “लैंड जिहाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनजीटी और कानून के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।” उन्होंने प्रशासन के फैसले का समर्थन करते हुए इसे नियमों के अनुरूप बताया।
MP News : हाईकोर्ट में लंबित मामला
प्रशासन ने कहा है कि वह वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगा। फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
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