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MP News: इंदौर: लगातार आठवें साल देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में अब यातायात नियमों को और सख्त किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि 1 अगस्त 2025 से शहर के पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
MP News: यातायात सुधार के लिए सख्ती
यह कदम शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे हेलमेट पहनकर ही पेट्रोल पंप पहुंचें। नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा तक शामिल हो सकती है।
MP News: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने मंगलवार को एक बैठक में प्रशासन को निर्देश दिए थे। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए सघन अभियान चलाने की बात कही थी। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
सिंह ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर हमने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 1 अगस्त से इंदौर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।”
MP News: कानूनी प्रावधान
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। इसके उल्लंघन पर संबंधित पेट्रोल पंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर पेट्रोल पंप संचालक को एक वर्ष तक की कैद, 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
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