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MP News: MP हाईकोर्ट का फैसला, EWS अभ्यर्थियों को मिलेगी 5 साल की आयु सीमा छूट...

MP News: MP हाईकोर्ट का फैसला, EWS अभ्यर्थियों को मिलेगी 5 साल की आयु सीमा छूट...
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MP News: MP हाईकोर्ट का फैसला, EWS अभ्यर्थियों को मिलेगी 5 साल की आयु सीमा छूट…

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह 5 वर्ष की आयु सीमा छूट मिलेगी। इस फैसले से 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिससे हजारों उम्मीदवारों को लाभ होगा।

क्या है मामला?

शिक्षक चयन परीक्षा की रूल बुक की कंडिका 7.1 और 7.2 में EWS को आरक्षित वर्ग माना गया था, लेकिन कंडिका 6.2 में, जहां अन्य आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) को आयु सीमा में छूट दी गई थी, वहां EWS को छूट से बाहर रखा गया था।

इस असमानता के खिलाफ याचिकाकर्ता पुष्पेंद्र द्विवेदी (निवासी रीवा) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने कोर्ट में तर्क दिया कि यदि EWS को आरक्षित वर्ग माना गया है, तो उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन

याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि EWS को आयु सीमा में छूट न देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 14: यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और बिना भेदभाव के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यदि एक ही तरह की स्थिति वाले अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

अनुच्छेद 16: यह अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की गारंटी देता है। जब EWS को आरक्षित वर्ग माना गया, लेकिन उन्हें अन्य आरक्षित वर्गों जैसी सुविधाएं नहीं दी गईं, तो यह अनुच्छेद 16 का उल्लंघन था।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकारते हुए कहा कि यदि EWS को आरक्षित वर्ग में रखा गया है, तो उन्हें भी समान अवसर मिलना चाहिए और 5 वर्ष की आयु सीमा छूट देने का आदेश दिया।

फैसले के बाद क्या बदलाव होगा?
अब 45 वर्ष तक के EWS अभ्यर्थी माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में आवेदन कर सकेंगे।
11 फरवरी 2025 आवेदन की अंतिम तिथि होने के कारण वे अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकेंगे, जो पहले अधिक उम्र के कारण वंचित रह गए थे।
यह निर्णय शिक्षा और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

EWS अभ्यर्थियों को राहत, शिक्षा क्षेत्र में बढ़ेगी समावेशिता
हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों EWS उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। अब वे शिक्षक बनने की प्रक्रिया में समान भागीदारी निभा सकेंगे। यह निर्णय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में निष्पक्षता और अवसर की समानता को बढ़ावा मिलेगा।


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