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MP News : MPPSC 2025 की मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट का स्टे, 15 अप्रैल तक डाटा दाखिल करने के आदेश...

MP News : MPPSC 2025 की मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट का स्टे, 15 अप्रैल तक डाटा दाखिल करने के आदेश...
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MP News : MPPSC 2025 की मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट का स्टे, 15 अप्रैल तक डाटा दाखिल करने के आदेश…

जबलपुर। MP News : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2025 की मुख्य परीक्षा पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने आयोग से कहा है कि कैटेगरी वाइस कट ऑफ मार्क्स जारी कर उसे कोर्ट में दाखिल करें। इसके साथ ही आयोग को 15 अप्रैल से पहले संबंधित डाटा हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

MP News : यह मामला कम्युनल रिजर्वेशन लागू करने से जुड़ा है, जिसमें भोपाल निवासी सुनीता यादव समेत कई अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में चयन से वंचित किए जाने पर याचिका दायर की थी। बुधवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बैंच में हुई। हाईकोर्ट ने आयोग से 15 अप्रैल तक डाटा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

MP News : दरअसल, MPPSC ने रिजर्व कोटे के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को अनारक्षित कैटेगिरी में शामिल नहीं किया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों का उल्लंघन हुआ है। पहले की परीक्षा परिणामों में आयोग द्वारा कैटेगरी वाइस कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाता था, लेकिन इस बार यह जारी नहीं किया गया, जिससे यह मामला कोर्ट में पहुंचा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।


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