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MP Breaking News : मध्यप्रदेश में अब ऑनलाइन तामील होगा समन या वारंट

Uma Verma
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MP Breaking News : मध्य प्रदेश ने न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक नए नियम के तहत

समन और वारंट की तामील (प्राप्ति की पुष्टि) को ऑनलाइन माध्यमों से मान्य कर दिया है। इस बदलाव के तहत:

  1. ऑनलाइन तामील: अब समन और वारंट व्हाट्सएप, ई-मेल, और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसे प्राप्त करना और पढ़ना तामील माना जाएगा। यह कदम मध्य प्रदेश को इस प्रकार का नियम लागू करने वाला पहला राज्य बनाता है।
  2. नए नियम: नए कानून के तहत, समन और वारंट को सीधे अदालत से ऑनलाइन भेजा जा सकेगा। इस प्रक्रिया को डेढ़ महीने के भीतर लागू किया गया और इसके लिए नए नियम बनाए गए हैं।
  3. ई-मेल और संदेश की वैधता: जो आरोपी, गवाह, या फरियादी ई-मेल, फोन नंबर, या मैसेजिंग एप्लिकेशन का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन तामील मान्य नहीं होगी। ऐसे मामलों में, थाने का स्टाफ समन और वारंट की तामील करेगा।
  4. ई-मेल बाउंस बैक: यदि ई-मेल भेजे जाने पर बाउंस बैक नहीं होता है, तो यह तामील मान्य होगी। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि संदेश सही ढंग से पहुंच गया है।
  5. गजट नोटिफिकेशन: गृह विभाग ने इस बदलाव को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें इस नई प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई है।

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इस पहल से न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और कानूनी मामलों की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाएगा। यह कदम डिजिटल युग में न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और समयानुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


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