MP Bhopal News : भोपाल : अनुकंपा नियुक्ति के नियम में बदलाव एमपी में पंचायत सचिव पद के लिए अब 7 साल का मौका अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता सात वर्ष तक पंचायत सचिव पद पर 3 वर्ष की थी पात्रता शैक्षणिक अर्हता पूरी करने का मिलेगा अवसर
नई व्यवस्था के तहत:
अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता: अब अनुकंपा नियुक्ति के तहत पंचायत सचिव पद के लिए पात्रता की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई है।
शैक्षणिक अर्हता: यह बदलाव उन लोगों को मौका देता है जो शैक्षणिक अर्हता पूरी नहीं कर पाए थे लेकिन अब वे नए नियमों के तहत अपनी अर्हता पूरी कर सकते हैं।
इस बदलाव का उद्देश्य संभावित उम्मीदवारों को अधिक अवसर प्रदान करना और उन्हें पात्रता मानदंड पूरा करने का एक और मौका देना है। इससे पंचायत सचिव पद पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया में भी सुधार होगा और अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे।
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