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जुबीन गर्ग मौत केस: 2 आरोपियों को जमानत मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी असम पुलिस

Zubeen Garg Death Case: अमृतप्रवा महंत और संदीपन गर्ग को जमानत मिलने के खिलाफ असम पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। SIT प्रमुख के मुताबिक, अब तक 134 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है।

जुबीन गर्ग मौत केस: 2 आरोपियों को जमानत मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी असम पुलिस
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मुंबई। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में दो आरोपियों को जमानत मिलने के बाद असम पुलिस अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अमृतप्रवा महंत और निलंबित डीएसपी संदीपन गर्ग को जमानत दी है। असम पुलिस ने दोनों को मिली राहत को चुनौती देने का फैसला किया है।

सीआईडी के स्पेशल डीजीपी और विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई रोजाना हो रही है। अब तक 134 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चल रही है।

अदालत खुलते ही सुप्रीम कोर्ट में अपील

मुन्ना प्रसाद गुप्ता के मुताबिक, असम पुलिस दोनों आरोपियों की जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। फिलहाल अदालतों में छुट्टियां चल रही हैं। अदालतें खुलते ही अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

संदीपन गर्ग को भी मिली जमानत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असम पुलिस के निलंबित डीएसपी संदीपन गर्ग को जमानत दी। उन्हें जुबीन गर्ग की मौत के मामले में SIT ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति राजेश मजूमदार की एकल पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक जियाउल कमर ने ANI को बताया कि संदीपन गर्ग को जमानत मिल गई है। उस समय अदालत का विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं हुआ था।

अमृतप्रवा महंत को 50 हजार रुपये के मुचलके पर राहत

इससे पहले 9 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने अमृतप्रवा महंत को भी जमानत दे दी थी। वह इस मामले में जमानत पाने वाले पहले आरोपियों में शामिल हैं। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

असम पुलिस की विशेष जांच टीम ने महंत को 2025 में कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। अब पुलिस उनकी जमानत के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।

सिंगापुर में हुई थी जुबीन गर्ग की मौत

गायक जुबीन गर्ग की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी। उन्हें अगले दिन नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल में प्रस्तुति देनी थी। इस मामले में फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंता को भी गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को श्यामकानु महंता के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई तेज गति से और पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। मामले में जांच और अदालती कार्यवाही जारी है।


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