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मकर संक्रांति 2025: गुजरात हाईकोर्ट का सख्त आदेश, खतरनाक डोर पर रोक...

Dev Verma
मकर संक्रांति 2025: गुजरात हाईकोर्ट का सख्त आदेश, खतरनाक डोर पर रोक...
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मकर संक्रांति 2025: गुजरात हाईकोर्ट का सख्त आदेश, खतरनाक डोर पर रोक…

गुजरात : मकर संक्रांति से पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने पतंगबाजी के दौरान होने वाले हादसों को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कांच-कोटिंग वाली डोर, चाइनीज डोर और नायलॉन डोर के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला त्योहार के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है।

खतरनाक डोर के उपयोग पर सख्ती

गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कांच-कोटिंग वाली डोर, चाइनीज डोर और नायलॉन डोर से पतंगबाजी के दौरान गंभीर हादसे और जानलेवा चोटें हो सकती हैं। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने इनके उपयोग और बिक्री को सख्ती से रोकने का आदेश दिया है।

व्यापारियों को चेतावनी

कोर्ट ने पतंग डोर बेचने वाले व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित डोर बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने 13 जनवरी तक बाजारों से ऐसी डोर को हटाने और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

जनता के लिए सावधानी और जागरूकता

गुजरात में पतंगबाजी का शौक रखने वालों के लिए यह फैसला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कांच-कोटिंग डोर आमतौर पर पतंग काटने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन हाईकोर्ट ने लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इस फैसले को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

सरकार की प्रतिबद्धता

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को पूरी तरह लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह फैसला न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि मकर संक्रांति के त्योहार को सुरक्षित और खुशहाल तरीके से मनाने का भी संदेश देगा।

गुजरात हाईकोर्ट का यह निर्णय त्योहारों के दौरान सुरक्षा और आनंद के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आदेश लोगों को जागरूक करने और पतंगबाजी के दौरान होने वाले हादसों को रोकने में सहायक साबित होगा।


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