Madhya Pradesh : रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी बड़ी कार्रवाई...
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Madhya Pradesh : रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी बड़ी कार्रवाई...
Madhya Pradesh : भोपाल, मध्य प्रदेश : दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने लाउडस्पीकर और डीजे के इस्तेमाल को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस आदेश का उद्देश्य परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को एक शांत और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।
भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस मुद्दे पर स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी एसडीएम और पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि रात 10 बजे के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर और डीजे का इस्तेमाल न हो।
जिला प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को शोर-शराबे से मुक्त वातावरण मिल सके।
भोपाल प्रशासन ने इस आदेश को लागू करने के लिए सख्ती से कदम उठाए हैं।
यह आदेश न केवल प्रशासन की जिम्मेदारी है, बल्कि समाज का भी यह कर्तव्य है कि वह इसे सफल बनाए।
यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह छात्रों और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
भोपाल जिला प्रशासन का यह आदेश छात्रों के हित में एक सराहनीय पहल है। यह न केवल छात्रों को शांतिपूर्ण वातावरण देगा, बल्कि समाज में शोर-शराबे को भी नियंत्रित करेगा। सभी नागरिकों को इस आदेश का पालन करना चाहिए और प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करना चाहिए।
परीक्षाओं के इस महत्वपूर्ण समय में छात्रों को समर्थन देने के लिए यह कदम आवश्यक और प्रभावी साबित होगा।
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