
Lucknow Uttar Pradesh
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Lucknow Uttar Pradesh : लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बरेली में न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने आज बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमे रेप के झूठे आरोपी एक निर्दोष युवक को बरी कर दिया गया । इसके साथ ही अदालत ने झूठा आरोप लगाने वाली आरोपी लड़की को 4 साल,और छह महीने 8 दिन की कैद की सजा भी सुनाई
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Lucknow Uttar Pradesh : किशोरी की मां ने दो सितंबर 2019 को बारादरी थाने में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी अजय उर्फ राघव निवासी नेकपुर सुभाषनगर, बरेली और उसकी बेटी साथ में झांकियां बनाने का काम करते थे।
आरोप था कि अजय ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया। लड़की ने अपने लिखित बयान में अजय पर नशीला प्रसाद खिलाने, अपहरण करने और दिल्ली में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया.
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अजय को गिरफ्तार कर लिया गया और वह बिना जमानत के जेल में रहा। मुकदमा फास्ट ट्रैक जज निशोद कुमार की अदालत में चला. लड़की ने शुरुआत में 13 अक्टूबर, 2023 को अजय के खिलाफ कड़ा बयान दिया था।
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हालांकि, 8 फरवरी, 2024 को जिरह के दौरान, वह अशिक्षा और पुलिस दबाव का दावा करते हुए अपने बयानों से मुकर गई। उसने कबूल किया कि अजय ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था और उसने दबाव में लिखित बयान पर हस्ताक्षर किए थे।
लड़की के मुकर जाने पर न्यायाधीश निशोद कुमार ने शपथ के तहत झूठी गवाही देने के लिए उसे तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया। और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया
और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह फैसला झूठे आरोपों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और न्यायपालिका प्रणाली की गरिमा को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम हैं