Kolkata Trainee Doctor Case: कोर्ट में क्या कहा आरोपी संजय रॉय ने जानें पूरा मामला....
Kolkata Trainee Doctor Case: कोलकाता : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया है। शनिवार को सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने इस मामले में 12 मिनट के भीतर फैसला सुनाया। जज ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर संजय रॉय दोषी हैं। सोमवार को सजा का ऐलान किया जाएगा, जिसमें संजय को अधिकतम मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो सकता है।
कोर्ट रूम का घटनाक्रम
फैसला सुनते ही आरोपी संजय रॉय कोर्ट में चिल्लाने लगा और खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने अपनी गर्दन में पहनी रुद्राक्ष माला का जिक्र करते हुए दावा किया कि वह ऐसा अपराध नहीं कर सकता।
कोर्ट रूम में जज ने आरोपी को संबोधित करते हुए कहा, “आप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 64, 66, और 103(1) के तहत आरोप तय किए गए हैं। साक्ष्यों और सीबीआई द्वारा प्रस्तुत गवाहों के आधार पर आप दोषी हैं।”
संजय ने यह भी दावा किया कि उसे गरीब होने की वजह से फंसाया जा रहा है और असली दोषियों को पकड़ने की मांग की। हालांकि, जज ने स्पष्ट किया कि सबूत उसके खिलाफ हैं।
Kolkata Trainee Doctor Case: पीड़िता के माता-पिता का भावुक पल
फैसला सुनते ही पीड़िता के माता-पिता भावुक हो गए और रोते हुए न्यायाधीश का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “हमने आप पर जो भरोसा किया था, आपने उसे पूरा सम्मान दिया।”
घटना का विवरण और सबूत
पुलिस के मुताबिक, आरोपी संजय रॉय को 9 अगस्त को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में संजय को घटना के दौरान सेमिनार हॉल में प्रवेश करते और बाहर निकलते देखा गया था। घटनास्थल से बरामद किए गए फटे हुए ब्लूटूथ हेडफोन भी सबूत के रूप में पेश किए गए।
इस मामले की जांच सीबीआई ने की और आरोपपत्र में संजय रॉय को मुख्य आरोपी बताया। अब सोमवार को सजा का ऐलान होने का इंतजार है।
