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Kangana Ranaut: कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका, मानहानि याचिका खारिज

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Kangana Ranaut, कंगना रनौत
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Kangana Ranaut, कंगना रनौत

Kangana Ranaut: चंडीगढ़। बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बठिंडा की अदालत में चल रही आपराधिक मानहानि की शिकायत रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने कहा कि कंगना के खिलाफ धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत मामला बनता है और मजिस्ट्रेट का समन वैध है।

Kangana Ranaut: विवाद किसान आंदोलन के दौरान कंगना के एक रीट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बठिंडा की महिंदर कौर की तस्वीर साझा कर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा था, "हा हा हा, यह वही दादी हैं जो टाइम मैगजीन में थीं... 100 रुपये में उपलब्ध।" महिंदर कौर ने आरोप लगाया कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उन्हें शाहीन बाग प्रदर्शनकारी से जोड़ा गया।

Kangana Ranaut: मजिस्ट्रेट ने कंगना को समन जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक हस्ती होने के नाते उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। कंगना का दावा था कि ट्वीट 'गुड फेथ' में था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।


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