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Himachal Pradesh: हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू, जींस-टीशर्ट बैन, सोशल मीडिया पर भी सख्ती

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Himachal Pradesh: नई दिल्ली/शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने के साथ-साथ सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले का उद्देश्य कार्यस्थल पर अनुशासन, शालीनता और पेशेवर माहौल को मजबूत करना बताया गया है। ये नियम राज्य के सभी विभागों, बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

Himachal Pradesh: क्या होगा नया ड्रेस कोड
सरकार के निर्देशानुसार अब कर्मचारियों को कार्यालय में साफ-सुथरे, सादे और औपचारिक कपड़े पहनना अनिवार्य होगा। पुरुष कर्मचारियों को शर्ट-पैंट या ट्राउजर के साथ कॉलर वाली शर्ट और उपयुक्त जूते या सैंडल पहनने होंगे। वहीं महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, सलवार-सूट, चूड़ीदार-कुर्ता-दुपट्टा या फॉर्मल ट्राउजर-शर्ट निर्धारित किए गए हैं। जींस और टी-शर्ट जैसे कैजुअल कपड़ों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

Himachal Pradesh: व्यक्तिगत स्वच्छता और प्रोफेशनल लुक पर जोर
आदेश में कर्मचारियों को व्यक्तिगत साफ-सफाई और ग्रूमिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों का पहनावा उनके पेशेवर व्यवहार और कार्यालय की गरिमा को दर्शाता है।

Himachal Pradesh: सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कड़े नियम
सरकार ने सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारियों को अपने निजी अकाउंट से सरकारी नीतियों, फैसलों या राजनीतिक एवं धार्मिक विषयों पर टिप्पणी करने से मना किया गया है। साथ ही बिना अनुमति किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या जानकारी को साझा करना नियमों के खिलाफ होगा।

Himachal Pradesh: उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कर्मचारियों में इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।


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