High Court News:बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने धमतरी जिले के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर और दुष्कर्म मामले में आरोपी जितेंद्र ध्रुव की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए उम्रकैद की सजा जारी रखने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यह क्रूरतम अपराध है और इसे सहानुभूति की नजर से देखना सही नहीं होगा।
High Court News: दरअसल, यह घटना जुलाई 2017 की है। धमतरी जिले के तरसींवा गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। महिला के पति और छोटे बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। बड़ा बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसने बाद में गवाही देकर आरोपी की पहचान की थी।
High Court News: आरोपी ने रात के समय घर में सेंधमारी की और पहले पति पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। जब बाकी परिवार जागा तो उन पर भी हथौड़े से हमला कर दिया। महिला को गंभीर रूप से घायल करने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर वारदात को लूट के इरादे से अंजाम दिया। घटना में तीन लोगों की मौत हुई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल होकर बच गया।
High Court News: मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए और एफएसएल की जांच, बरामद हथियार और गवाहों की गवाही निर्णायक साबित हुई। विशेष तौर पर घायल प्रत्यक्षदर्शी बेटे की गवाही पर कोर्ट ने भरोसा जताया। हाईकोर्ट ने कहा कि घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक सबूत और गवाहों के बयान आरोपी की संलिप्तता को पूरी तरह साबित करते हैं। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि आरोपी को दी गई उम्रकैद की सजा बरकरार रहेगी।
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