
बिलासपुर: हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग के 5 आईएएस अधिकारियों को जारी किया अवमानना नोटिस
बिलासपुर हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग के पांच आईएएस अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन न करने के कारण जारी किया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई।
क्या है मामला?
हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग में पदस्थ संयुक्त पंजीयक के खिलाफ एक गंभीर मामले में जांच और बर्खास्तगी के निर्देश दिए थे। संबंधित अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह किया। इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए।
नहीं हुआ आदेशों का पालन
हाईकोर्ट के इन निर्देशों के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके चलते हाईकोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना मानते हुए विभाग के 5 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
अवमानना याचिका पर सुनवाई
इस मामले में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट के आदेशों का पालन न होने की शिकायत की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
अधिकारियों पर बढ़ा दबाव
हाईकोर्ट के इस कदम से सहकारिता विभाग के अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया है। अब उन्हें जल्द से जल्द अपने स्पष्टीकरण के साथ हाईकोर्ट में पेश होना होगा।
यह मामला न केवल विभागीय लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को भी रेखांकित करता है। अगले सुनवाई में कोर्ट का रुख क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी।