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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई टली, परिवादी और गवाह कोर्ट नहीं पहुंचे

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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई टली, परिवादी और गवाह कोर्ट नहीं पहुंचे
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राहुल गांधी पर FIR को सम्मान की बात बता रही कांग्रेस, 26 शिकायतें पहले से दर्ज…..

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की विशेष अदालत में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को फिर स्थगित हो गई। सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) कोर्ट में वादी और गवाहों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अब इस मामले की अगली तारीख 20 मार्च 2025 तय की है।

वादी के वकील संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि गुरुवार को सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन वादी और गवाह समय पर कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके चलते सुनवाई टाल दी गई। यह मामला 2018 का है, जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता विजय मिश्रा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था।

लगभग पांच साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2024 में राहुल ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां विशेष न्यायाधीश ने उन्हें दो मुचलकों पर 25-25 हजार रुपये की जमानत दी थी। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसे वादी ने अपमानजनक बताया था। अब इस मामले में अगले कदम की प्रतीक्षा 20 मार्च तक जारी रहेगी।


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