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GST रिटर्न फाइलिंग : 31 दिसंबर की डेडलाइन, समय पर नहीं किया तो लगेगा जुर्माना..

Puja Rahi
GST रिटर्न फाइलिंग : 31 दिसंबर की डेडलाइन, समय पर नहीं किया तो लगेगा जुर्माना..
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गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के तहत आने वाले व्यापारियों के लिए यह बेहद अहम जानकारी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए GST एनुअल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है। समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने पर व्यापारियों को प्रतिदिन जुर्माना भरना होगा।

GST रिटर्न फाइलिंग के नियम

जीएसटी के तहत व्यापारियों को मासिक, त्रैमासिक, और वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है। वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। यदि इस समय-सीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है, तो 200 रुपये प्रतिदिन तक का जुर्माना लग सकता है।GST return filing last date GSTR 9 GSTR9 C again extended March 31 | GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख फिर आगे बढ़ी, चेक करें नई डेडलाइन - India TV Hindi

जुर्माने की दरें

व्यापारियों के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर जुर्माने की दरें तय की गई हैं:

  1. 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर:
    जुर्माना 200 रुपये प्रतिदिन
  2. 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच टर्नओवर:
    जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन
  3. 5 करोड़ तक का टर्नओवर:
    जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन

रिटर्न फाइल न करने के दुष्परिणाम

  • समय पर रिटर्न न फाइल करने पर आर्थिक दंड के अलावा व्यवसाय की जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा भी हो सकता है।
  • भविष्य में किसी भी प्रकार की कर-छूट या सरकारी लाभ योजनाओं से वंचित रह सकते हैं।
  • अतिरिक्त ब्याज और पेनल्टी का बोझ भी बढ़ सकता है।

समय पर रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी?

जीएसटी रिटर्न फाइल करना व्यापारिक पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन के लिए आवश्यक है। इसके माध्यम से सरकार को टैक्स का सही आकलन होता है, और व्यापारियों को उनके आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ मिलता है।

कैसे करें रिटर्न फाइल?

  1. GST पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. GSTR-9 फॉर्म भरें (एनुअल रिटर्न के लिए)।
  3. आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
  4. पोर्टल पर भुगतान करें (यदि आवश्यक हो)।
  5. रिटर्न फाइलिंग की पुष्टि करें।

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