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GST Council Meeting: आम आदमी को तगड़ा झटका, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में छूट नहीं

Dev Verma
GST Council Meeting: आम आदमी को तगड़ा झटका, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में छूट नहीं
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GST Council Meeting: आम आदमी को तगड़ा झटका, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में छूट नहीं

राजस्थान में आज, शनिवार, 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें वस्तु और सेवा कर (GST) से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक समाप्त हो चुकी है और इसके निर्णयों की आधिकारिक घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही करेंगी।

बीमा पॉलिसियों पर दरों में कटौती की चर्चा टली

काउंसिल ने बीमा पॉलिसियों पर दरों में कटौती के फैसले को आगे की जांच के लिए टाल दिया है। इस पर चर्चा फिर से जनवरी में होने वाली GOM (गणितीय पैनल) की बैठक में की जाएगी। बीमा उद्योगों द्वारा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कटौती की मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि इस कदम से बीमाकर्ताओं और पॉलिसीधारकों दोनों पर कर का बोझ कम होगा।

शॉल पर GST का मामला नहीं उठाया गया

55वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी और कुछ को आगे टाल दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि शॉल, खास तौर पर पश्मीना शॉल पर जीएसटी बढ़ाने की चर्चाएं काफी दिनों से चल रही थीं, लेकिन इस बैठक में इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, "यह हमारे पश्मीना शॉल उद्योग के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन अब यह सुनिश्चित किया गया है कि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।"

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जीएसटी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को राहत

सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ सदस्यों ने बताया कि इस पर अधिक चर्चा की आवश्यकता है, और GOM की बैठक जनवरी में फिर से होगी। GOM ने यह प्रस्ताव दिया कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर GST से छूट दी जाए। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस कवर के लिए किए गए प्रीमियम पर भी जीएसटी से छूट देने का सुझाव दिया गया।

इसके साथ ही, 5 लाख रुपये तक की पॉलिसी को कवर करने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट देने की सिफारिश की गई है, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक कवरेज वाली पॉलिसियों पर मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी दर लागू रहेगी।


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