Goa nightclub fire: लूथरा ब्रदर्स को अदालत से मिली जमानत, पर बाहर नहीं आ पाएंगे दोनों भाई

Goa nightclub fire
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Goa nightclub fire: नई दिल्ली: गोवा में हुए अग्निकांड मामले में बड़ा अपडेट आया है। अंजुना के पास स्थित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में लगी भीषण आग के मामले में क्लब मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को अदालत से राहत मिल गई है. मर्सेस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने क्लब के मालिकों शर्तों के साथ जमानत दे दी है, अदालत में वरिष्ठ वकील सुबोध कांतक और वकील वैभव सूरी ने आरोपियों का पक्ष रखा।
Goa nightclub fire: बता दें, 6 दिसंबर 2025 को अरपोरा स्थित नाइटक्लब में लगी जबरदस्त आग लगी थी। अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। घटना के बाद दोनों आरोपी थाईलैंड भाग गए थे, जिन्हें 17 दिसंबर को वापस भारत लाया गया था। तब से वे उत्तरी गोवा की कोलवाले जेल में बंद हैं। अदालत से जमानत मिलने के बावजूद दोनों भाई अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
Goa nightclub fire: मापुसा पुलिस ने दोनों को आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अंजुना पुलिस जब इस घटना की जांच कर रही थी, इसी दौरान फर्जी दस्तावेजों का मामला उजागर हुआ। पुलिस के अनुसार, क्लब चलाने के लिए जरूरी कागजात गलत तरीके से तैयार किए गए थे। इस मामले में एक अन्य मालिक अजय गुप्ता को पहले ही राहत मिल चुकी है। फिलहाल लूथरा भाइयों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। पुलिस अब फर्जीवाड़े के इस नए मामले में उनसे पूछताछ कर रही है।


