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Fuel Sticker : बिना फ्यूल स्टिकर कार चलाई तो कटेगा चालान, जानिए नया नियम...

Fuel Sticker : बिना फ्यूल स्टिकर कार चलाई तो कटेगा चालान, जानिए नया नियम...
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Fuel Sticker : बिना फ्यूल स्टिकर कार चलाई तो कटेगा चालान, जानिए नया नियम…

Fuel Sticker : नई दिल्ली: दिल्लीवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब यदि आप अपनी कार को राजधानी की सड़कों पर चलाना चाहते हैं, तो वाहन पर कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना स्टिकर के वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कट सकता है और साथ ही पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा।

Fuel Sticker : क्या है कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर?
यह स्टिकर गाड़ियों के फ्यूल टाइप के अनुसार जारी किया जाता है। इसका मकसद अधिक प्रदूषण वाले दिनों में गाड़ियों की पहचान को आसान बनाना और पर्यावरणीय नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना है।

Fuel Sticker : स्टिकर का रंग और उसका मतलब:

  • हल्का नीला: पेट्रोल और सीएनजी वाहन

  • नारंगी: डीजल वाहन

  • ग्रे: इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन

ये स्टिकर होलोग्राम आधारित, टेम्पर-प्रूफ और सेल्फ-डिस्ट्रक्टिव होते हैं। यानी एक बार चिपकाने के बाद इन्हें हटाकर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

Fuel Sticker : ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन:

  • वेबसाइट पर जाएं: दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें।

  • वाहन और डीलर चुनें: व्हाइट प्लेट (प्राइवेट) या यलो प्लेट (कमर्शियल) सेलेक्ट करें, फिर वाहन मॉडल, राज्य और नजदीकी डीलर चुनें।

  • जानकारी भरें: वाहन और मालिक की सभी डिटेल्स भरें।

  • ओटीपी वेरिफिकेशन करें: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को वेरिफाई करें।

  • अपॉइंटमेंट लें: स्टिकर लगवाने के लिए सुविधाजनक तारीख और समय स्लॉट बुक करें।

  • पेमेंट करें: ऑनलाइन भुगतान कर कन्फर्मेशन प्राप्त करें।

Fuel Sticker : ध्यान रखें:
अगर आप दिल्ली में ट्रैफिक चालान और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से बचना चाहते हैं, तो तुरंत अपनी गाड़ी पर सही कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर लगवाएं। यह छोटा सा कदम आपके लिए फाइन से बचाव और प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दोनों का काम करेगा।


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