
छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापना पर संशय, केंद्र ने दी जानकारी
छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट की नई खंडपीठ की मांग लंबे समय से उठती रही है। रायपुर और जगदलपुर में खंडपीठ स्थापना के लिए कई बार आंदोलन हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ किया है कि इस संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
लोकसभा में उठी मांग:
रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में उच्च न्यायालयों और उनकी न्यायपीठों की स्थापना को लेकर प्रश्न किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से प्राप्त अनुरोधों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी।
केंद्रीय मंत्री का बयान:
केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब में बताया:
- खंडपीठ स्थापना के लिए आवश्यक प्रक्रिया:
- राज्य सरकार का पूर्ण प्रस्ताव अनिवार्य है।
- प्रस्ताव में अवसंरचना, व्यय प्रावधान और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश शामिल होनी चाहिए।
- वर्तमान स्थिति:
- केंद्र सरकार के पास हाईकोर्ट की नई खंडपीठ स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
छत्तीसगढ़ में लंबे समय से मांग:
रायपुर और जगदलपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग कई वर्षों से की जा रही है। वकील संगठनों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा आंदोलन भी किए गए, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
क्या है आगे की राह?
खंडपीठ स्थापना के लिए राज्य सरकार को पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजना होगा। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश आवश्यक है।
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