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Dholpur Rajasthan Crime News : 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को कठोर कारावास

Uma Verma
Dholpur Rajasthan Crime News
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धौलपुर राजस्थान

Dholpur Rajasthan Crime News : 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुल्जिम को बीस साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा / 65 हजार रुपये के जुर्माने से किया दंडित।

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Dholpur Rajasthan Crime News : धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने दिहौली पुलिस थाना पर साल 2021 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.साथ ही 65 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के दिहौली पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 18 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

जिसमे उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 17 मार्च 2021 की रात को वह अपने दादा-दादी के पास सो रही थी.नाबालिग पुत्री 17 मार्च की रात को शौच के लिए गई हुई थी.जो वापस नहीं लौटी। पीड़ित को पुत्री की तलाश के दौरान जानकारी हुई

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कि उसकी नाबालिग पुत्री को दिहौली गांव का रहने वाला गब्बर नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गया हैं। इसके बाद पीड़ित पिता ने नामजद आरोपी गब्बर के खिलाफ दिहौली पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया।

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पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से डिटेन कर रेप संबंधी मेडीकल करा कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। अनुसन्धान के दौरान मामला दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी गब्बर को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। मुल्जिम गब्बर जमानत पर चल रहा है।

मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 21 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुल्जिम 20 वर्षीय गब्बर पुत्र रामदास निवासी दिहौली को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं,साथ ही मुल्जिम को 65 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.


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