Top
Begin typing your search above and press enter to search.
ब्रेकिंग न्यूज़

चेक बाउंस मामले में SC ने लगाई राजपाल को फटकार, कहा- आपकी जगह जेल में है

मंगलवार तक भुगतान करने का आदेश

चेक बाउंस मामले में SC ने लगाई राजपाल को फटकार, कहा- आपकी जगह जेल में है
X

नई दिल्ली: एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। 7 चेक बाउंस मामलों में चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तय रकम जमा नहीं करने पर उन्हें सख्त फटकार लगाई। कोर्ट ने उन्हें भुगतान के लिए एक और मौका दिया है। अब मंगलवार तक रकम जमा करनी होगी और मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

5 करोड़ जमा करने के आदेश का पालन नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को राजपाल यादव को दो हफ्ते का आखिरी मौका देते हुए 5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। 5 अक्टूबर को सुनवाई हुई तो कोर्ट को बताया गया कि रकम अभी तक जमा नहीं की गई है। राजपाल यादव के वकील ने 50 लाख रुपए के डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी पेश की।

जस्टिस बागची ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने राजपाल यादव के पक्ष की दलीलों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, 'इस अहंकार को उसकी सही जगह पर रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है। आपकी जगह जेल में है।' कोर्ट ने हालांकि तुरंत याचिका खारिज नहीं की, ताकि शिकायतकर्ता को उसकी रकम मिलने का मौका रहे।

मंगलवार तक भुगतान करने का आदेश

कोर्ट ने राजपाल यादव को अब मंगलवार तक भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी और इसे उस दिन की सुनवाई में सबसे ऊपर रखा जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि भुगतान के निर्देश का पालन जरूरी है।

2010 में लिया था 5 करोड़ का लोन

मामला 2010 का है। राजपाल यादव ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए मुर्ली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद ली थी। फिल्म के पूरा होने में देरी और भुगतान को लेकर विवाद हुआ। बाद में कंपनी ने चेक बाउंस होने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। इन मामलों में राजपाल यादव को तीन महीने की सजा भी सुनाई जा चुकी है।


Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019