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जहरीला धतूरा बेचने पर Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket पर सख्ती, Food License सस्पेंड

FSDA ने निर्देश दिया है कि धतूरे से जुड़े ऐसे उत्पादों को खाद्य पदार्थ के तौर पर बेचना, प्रदर्शित करना या वितरित करना बंद किया जाए।

जहरीला धतूरा बेचने पर Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket पर सख्ती, Food License सस्पेंड
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बेंगलुरु। कर्नाटक में धतूरे के फल और बीज की ऑनलाइन बिक्री को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने कड़ा कदम उठाया है। विभाग ने Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket से जुड़ी ऑनलाइन लिस्टिंग पर कार्रवाई करते हुए संबंधित फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक निलंबित करने का निर्देश दिया है। विभाग के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद की गई जांच में इन प्लेटफॉर्म पर इंसानी इस्तेमाल के लिए धतूरा उत्पाद उपलब्ध होने की बात सामने आई।

शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

FSDA को शिकायत मिली थी कि कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर धतूरे के फल और बीज इस तरह प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिससे उनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद विभाग ने संबंधित ऑनलाइन लिस्टिंग और उत्पादों की जांच की।

अधिकारियों के मुताबिक, कुछ उत्पादों की पैकेजिंग पर FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज पाए गए। विभाग ने इसे गंभीर खाद्य सुरक्षा मामला मानते हुए संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।

धतूरा जहरीला, खाने के लिए नहीं है

धतूरा एक विषैला पौधा है और इसके फल तथा बीजों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसी वजह से खाद्य सुरक्षा विभाग ने इंसानी उपभोग से जुड़ी ऐसी लिस्टिंग पर आपत्ति जताई है।

FSDA ने निर्देश दिया है कि धतूरे से जुड़े ऐसे उत्पादों को खाद्य पदार्थ के तौर पर बेचना, प्रदर्शित करना या वितरित करना बंद किया जाए। साथ ही जिन विक्रेताओं या कंपनियों के जरिए ऐसे उत्पाद प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की भी जांच की जाएगी।

सभी ऑनलाइन लिस्टिंग हटाने के निर्देश

प्रशासन ने Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket को इंसानी इस्तेमाल के लिए धतूरे की सभी संबंधित ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापन तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भविष्य में ऐसी किसी भी सामग्री को खाद्य श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं करने के लिए भी कहा गया है।

बताया गया है कि Swiggy Instamart ने आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है, जबकि BigBasket ने संबंधित धतूरा उत्पादों की बिक्री रोकने की जानकारी विभाग को दी है।

पैकेजिंग पर साफ चेतावनी की तैयारी

BigBasket की ओर से विभाग को कथित तौर पर बताया गया है कि भविष्य में ऐसी कोई लिस्टिंग सामने आने पर उस पर स्पष्ट रूप से ‘NOT FOR HUMAN CONSUMPTION’ यानी ‘मानव उपभोग के लिए नहीं’ जैसी चेतावनी दी जाएगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक किसी विषैले पौधे या उसके बीज को खाद्य सामग्री समझकर न खरीदें।

सप्लायर्स पर भी होगी कार्रवाई

FSDA ने सिर्फ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी है। विभाग संबंधित वेंडर्स और सप्लायर कंपनियों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की भी जांच कर रहा है। अगर किसी विक्रेता ने धतूरे को खाद्य वस्तु के तौर पर बेचने या प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

ऑनलाइन खाद्य बिक्री पर बढ़ी निगरानी

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब कर्नाटक में खाद्य सुरक्षा विभाग ऑनलाइन और ऑफलाइन खाद्य कारोबार की जांच तेज कर रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले उत्पादों की सही श्रेणी, लेबलिंग और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर नियामकीय निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है।


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