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Delhi High Court: पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, दिल्ली HC ने खारिज किया केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश

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Delhi High Court: PM Modis degree will not be made public, Delhi HC rejects Central Information Commissions order
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Delhi High Court: PM Modi’s degree will not be made public, Delhi HC rejects Central Information Commission’s order

Delhi High Court: नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री की बैचलर डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था।

Delhi High Court: 1978 में हासिल की थी बैचलर की डिग्री

नीरज नाम के एक शख्स की ओर से सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन के बाद, सीआईसी ने 1978 में बीए (कला स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों के निरीक्षण की 21 दिसंबर, 2016 को आदेश दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साल 1978 में ही यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जनवरी, 2017 को सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी। यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सीआईसी का आदेश रद्द कर दिया जाना चाहिए. हालांकि, मेहता ने कोर्ट से यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी को कोर्ट को अपना रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है।

Delhi High Court: यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि यह छात्रों की जानकारी को एक प्रत्ययी क्षमता (Fiduciary Capacity) में रखता है और जनहित के अभाव में “महज जिज्ञासा” के आधार पर किसी को भी आरटीआई कानून के तहत निजी जानकारी मांगने का कोई अधिकार नहीं है।


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