
CG High Court
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम के महापौर चुनाव को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी की अदालत ने मौजूदा मेयर पूजा विधानी सहित 6 अन्य मेयर प्रत्याशियों, कलेक्टर, निर्वाचन पर्यवेक्षक, अतिरिक्त कलेक्टर और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पूर्व मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक की याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें महापौर चुनाव को शून्य घोषित करने और याचिकाकर्ता को विजयी घोषित करने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र और खर्च सीमा के उल्लंघन का आरोप
प्रमोद नायक के वकील अनिल सिंह चौहान ने बताया कि याचिका में मेयर पूजा विधानी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नायक का दावा है कि विधानी ने चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित खर्च सीमा 25 लाख रुपये से कहीं अधिक, यानी 1 करोड़ 5 लाख रुपये खर्च किए गए, जो चुनाव नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। याचिका के समर्थन में दस्तावेजी सबूत भी कोर्ट में पेश किए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एमडी शर्मा ने भी कोर्ट में पक्ष रखा।
हाईकोर्ट में भी चल रही है सुनवाई
पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद नया नहीं है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने भी इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट के बाद अब जिला कोर्ट में दायर इस नई याचिका ने मामले को और जटिल कर दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसके आधार पर 5 मई को अगली सुनवाई होगी।
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