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Coal Scam: कोल घोटाला मामले में चार आरोपियों का आवेदन, कोर्ट ने 25 जनवरी तक फैसला किया सुरक्षित...

Dev Verma
Coal Scam: कोल घोटाला मामले में चार आरोपियों का आवेदन, कोर्ट ने 25 जनवरी तक फैसला किया सुरक्षित...
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Coal Scam: कोल घोटाला मामले में चार आरोपियों का आवेदन, कोर्ट ने 25 जनवरी तक फैसला किया सुरक्षित…

Coal Scam: रायपुर : छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में आज धारा 88 के तहत चार आरोपियों ने आवेदन दिया था, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले पर 25 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस कोल स्कैम केस में आरोपित पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, रामप्रताप सिंह, पीयूष साहू और कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने आवेदन लगाया है।

Coal India Limited's 'Grahak Sadak Koyla Vitaran App' For Information About Supply of Coal -

Coal Scam: इस पर ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने कहा कि इन आरोपियों की ओर से धारा 88 के तहत मुचलके का आवेदन स्वयं को छोड़ने के लिए दिया गया था, जिस पर कोर्ट में बहस हुई। उन्होंने विरोध जताया कि जब कोर्ट द्वारा कई बार समन भेजने के बावजूद आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे, तब न्यायालय ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। ईडी ने न्यायालय से इन आरोपियों के आवेदन को निरस्त करने की मांग की है।


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