CIC Raj Kumar Goel
CIC Raj Kumar Goel: नई दिल्ली। देश को नया मुख्य सूचना आयुक्त मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक गरिमामय समारोह में पूर्व आईएएस अधिकारी राज कुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए विश्वास जताया कि वे सूचना के अधिकार को मजबूत करने की दिशा में ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
CIC Raj Kumar Goel: मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राज कुमार गोयल का प्रमुख दायित्व सूचना के अधिकार (आरटीआई) से जुड़े मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना होगा। यह पद नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा करने और सरकारी कार्यप्रणाली में जवाबदेही व पारदर्शिता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।
President Droupadi Murmu administered the oath of office to Shri Raj Kumar Goyal, Chief Information Commissioner, at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/OVeUdpcXFD
— President of India (@rashtrapatibhvn) December 15, 2025
CIC Raj Kumar Goel: कौन हैं राज कुमार गोयल?
राज कुमार गोयल के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति ने की थी। समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। चयन प्रक्रिया के दौरान राहुल गांधी ने असहमति नोट दर्ज कराया था। गोयल 1990 बैच के अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वे 31 अगस्त को विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग में सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले उन्होंने गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं और केंद्र सरकार तथा तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई हैं।
CIC Raj Kumar Goel: उल्लेखनीय है कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद 13 सितंबर 2025 से रिक्त था, जब पूर्व सीआईसी हीरालाल सामरिया का कार्यकाल समाप्त हुआ था। करीब तीन महीने बाद इस संवैधानिक संस्था को नया प्रमुख मिला है।
CIC Raj Kumar Goel: राज कुमार गोयल के साथ ही आठ नए सूचना आयुक्तों ने भी शपथ ली है, जिससे केंद्रीय सूचना आयोग लगभग नौ वर्षों के अंतराल के बाद पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकेगा। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्तों का प्रावधान है। नए आयुक्तों की नियुक्ति से आयोग के कामकाज में तेजी आने और आरटीआई व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
