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छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या कहा वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए

400 से ज्यादा अभ्यर्थियों को राहत...

छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या कहा वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इसके बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इससे 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

तीन महीने में पूरी करनी होगी ज्वाइनिंग

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है। आदेश के बाद संबंधित विभाग को अब तय समय सीमा में नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी SLP

कांस्टेबल भर्ती मामले में राज्य सरकार ने पहले आए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सरकार की ओर से दायर SLP पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

अभ्यर्थियों में खुशी

जस्टिस संदीप मेहता और संजीव सचदेवा की खंडपीठ के आदेश के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में राहत है। अब विभाग को वेटिंग लिस्ट के पात्र उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।


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