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Raipur City Crime : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, फर्जी दस्तावेजों से कराया प्रसव, पिता समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की कार्रवाई, नाबालिग को बालिग और विवाहित बताकर अस्पताल में कराया गया प्रसव; नवजात को दूसरे व्यक्ति को सौंपने का आरोप

Raipur City Crime : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म, फर्जी दस्तावेजों से कराया प्रसव, पिता समेत 6 आरोपी गिरफ्तार
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Raipur City Crime : रायपुर। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म, फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसकी उम्र बढ़ाकर प्रसव कराने और नवजात को दूसरे व्यक्ति को सौंपने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पीड़िता के पिता समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने 17 अगस्त 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि वर्ष 2023 में उसके पिता ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। धमकी के कारण वह लंबे समय तक किसी को इसकी जानकारी नहीं दे सकी। आरोप है कि इसके बाद भी उसके पिता ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई।

गर्भपात कराने का भी आरोप

शिकायत के अनुसार, पहली बार गर्भवती होने की जानकारी सामने आने पर आरोपी पिता गर्भपात की दवा लेकर आया। इसके बाद पीड़िता की बुआ की मदद से उसे दवा खिलाई गई। कुछ समय बाद पीड़िता के दोबारा गर्भवती होने का आरोप है। इसके बाद उसे वर्षा मंडल के घर ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक, बाद में पीड़िता को गीता राय के घर भेजा गया, जहां उसकी कम उम्र छिपाकर उसे बालिग और विवाहित बताया गया।

फर्जी दस्तावेजों से अस्पताल में कराया भर्ती

पुलिस के अनुसार, पीड़िता को फर्जी आधार दस्तावेज के जरिए अधिक उम्र का दिखाया गया और विवाहित बताकर डंगनिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां ऑपरेशन के जरिए उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुलिस जांच में आरोप है कि प्रसव के बाद नवजात को अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया। इस प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों पर भी पीड़िता से दबाव में हस्ताक्षर कराए गए।

पिता समेत 6 गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने पीड़िता के पिता और बुआ के अलावा रोहित कुमार राय, साहेब मंडल, योगिता राय उर्फ गीता राय और बरखा वर्मा उर्फ वर्षा मंडल को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने मामले में BNS की संबंधित धाराओं, POCSO Act और JJ Act के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और नवजात को दूसरे व्यक्ति को सौंपने से जुड़े पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।


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