Janjgir Double Murder Case: जहरीली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या, दोषी को डबल उम्रकैद, 19 गवाहों और FSL रिपोर्ट से खुला राज
Janjgir Double Murder Case: जांजगीर-चांपा में कीटनाशक मिली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या के मामले में रामगोपाल खुंटे को दोहरी उम्रकैद हुई। 19 गवाहों और FSL रिपोर्ट के आधार पर फैसला।

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में कीटनाशक मिली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी रामगोपाल खुंटे को दोषी ठहराते हुए दो अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं लगातार चलेंगी। अदालत ने आरोपी पर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर प्रत्येक मामले में छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
घर आने-जाने से नाराज था आरोपी
मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के भठली गांव का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी रामगोपाल खुंटे शराब बेचने का काम करता था। सुंदरलाल कुर्रे का घर आरोपी के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर था। सुंदरलाल के घर लोगों के लगातार आने-जाने से आरोपी नाराज था। इसे लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था।
शराब की बोतल में मिलाया कीटनाशक
घटना 6 मार्च 2025 की शाम करीब 7 बजे की है। अभियोजन के मुताबिक आरोपी ने 180 मिलीलीटर की देशी शराब की बोतल में कीटनाशक मिलाया और सुंदरलाल कुर्रे के घर पहुंचा।
सुंदरलाल ने शराब पीने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने बरामदे में बैठे सीताराम लहरे और रोहित कुमार तेंदुलकर को शराब दे दी। शराब पीने के कुछ ही देर बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
FSL रिपोर्ट में मिला जहरीला रसायन
पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी के घर से विभिन्न कीटनाशकों के डिब्बे बरामद किए। बिलासपुर की फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की जांच में मृतकों के विसरा में कार्बामेट समूह का कीटनाशक फेनोबुकार्ब और एथिल व मिथाइल अल्कोहल पाया गया। इस रिपोर्ट ने शराब में कीटनाशक मिलाए जाने के अभियोजन के आरोप को वैज्ञानिक आधार दिया।
प्रत्यक्षदर्शी नहीं, 19 गवाहों के बयान बने अहम आधार
इस मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। इसके बावजूद अभियोजन पक्ष ने अदालत में 19 गवाहों के बयान पेश किए। गवाहों के बयानों, जब्त सामग्री और FSL रिपोर्ट समेत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित माना।
दोनों हत्याओं के लिए अलग-अलग उम्रकैद
अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत भठली निवासी 34 वर्षीय रामगोपाल खुंटे को दोहरे हत्याकांड का दोषी ठहराया। उसे दोनों हत्याओं के लिए अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं लगातार चलेंगी।


