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CG News : आपराधिक मामले में गिरफ्तार शासकीय शिक्षक निलंबित, 48 घंटे से अधिक जेल में रहने पर DEO की कार्रवाई

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के माध्यमिक शाला लिटियासरई में पदस्थ शिक्षक लालबहादुर प्रजापति पर गिरी निलंबन की गाज, 26 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे शिक्षक।

CG News : आपराधिक मामले में गिरफ्तार शासकीय शिक्षक निलंबित, 48 घंटे से अधिक जेल में रहने पर DEO की कार्रवाई
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CG News : गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में आपराधिक मामले में गिरफ्तार एक शासकीय शिक्षक के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। मरवाही विकासखंड के माध्यमिक शाला लिटियासरई में पदस्थ शिक्षक एलबी लालबहादुर प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने यह कार्रवाई की है।

26 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी

विभागीय जानकारी के अनुसार, शिक्षक लालबहादुर प्रजापति के खिलाफ मरवाही थाने में गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 26 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर उन्हें जिला जेल गौरेला में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

48 घंटे जेल में रहने पर निलंबन का प्रावधान

शासकीय सेवा नियमों के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी को आपराधिक मामले में 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखे जाने पर उसे निलंबित माना जाता है। इसी प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश जारी किया है।

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। वहीं, जेल से रिहाई के बाद उनका प्रशासनिक मुख्यालय कहां रहेगा, इसका निर्धारण विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी कर किया जाएगा। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।


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