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CG News : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़कर हुई 45 वर्ष, आदेश लागू

राज्य सरकार ने विभिन्न शासकीय सेवाओं में आयु सीमा बढ़ाई, निगम-मंडल और नगर सैनिक समेत कई सेवाओं में मिलेगा लाभ; पुलिस विभाग पर लागू नहीं होगा आदेश

CG News : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़कर हुई 45 वर्ष, आदेश लागू
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CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवा में आवेदन करने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने विभिन्न शासकीय सेवाओं में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में राज्य शासन के अलावा निगम-मंडल, नगर सैनिक और अन्य सेवाओं के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में बदलाव की जानकारी दी गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने इस संबंध में विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल अध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी किया है।



आदेश के मुताबिक, इस आयु सीमा में वृद्धि का लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा, लेकिन पूर्व में की गई सेवाओं के आधार पर आयु संबंधी कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।

वहीं, सरकार का यह निर्णय गृह (पुलिस) विभाग की सेवाओं पर लागू नहीं होगा। यानी पुलिस विभाग की भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा पहले के नियमों के अनुसार ही रहेगी।


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