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CG News : अनुपातहीन संपत्ति मामले में तत्कालीन DEO दोषी, 4 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना

दंतेवाड़ा के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष गंजीर को 88.30% अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया गया, विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा।

CG News : अनुपातहीन संपत्ति मामले में तत्कालीन DEO दोषी, 4 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना
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CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अनुपातहीन संपत्ति के मामले में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष गंजीर को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय ने उन्हें 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पद पर रहते हुए अर्जित की अनुपातहीन संपत्ति

मामला एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के अपराध क्रमांक 04/2017 से जुड़ा है। सुभाष गंजीर पर आरोप था कि दंतेवाड़ा में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए उन्होंने खुद और परिवार के सदस्यों के नाम पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।

शिकायत मिलने के बाद ACB ने जांच शुरू की और 14 फरवरी 2017 को मामला दर्ज किया। इसके अगले दिन, 15 फरवरी को विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद आरोपी के शासकीय आवास समेत दंतेवाड़ा, जगदलपुर और उनके पैतृक गांव कोटपाड़, जिला कोरापुट (ओडिशा) में तलाशी कार्रवाई की गई।

जांच के बाद कोर्ट में पेश हुआ अभियोग पत्र

ACB की जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। इसके बाद अभियोग पत्र तैयार कर विशेष न्यायालय दंतेवाड़ा में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को 88.30 प्रतिशत अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया।

4 साल सश्रम कारावास और जुर्माना

विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार आदित्य की अदालत ने 31 अगस्त 2026 को फैसला सुनाते हुए सुभाष गंजीर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने उन्हें 4 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


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