Bhupesh Baghel election petition:चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे शामिल करने की भूपेश बघेल की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज, जानें क्या है मामला
Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने पाटन चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे जोड़ने की मांग की थी।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे जोड़ने की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच द्वारा सुनाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
साल 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव के परिणामों को चुनौती देते हुए भाजपा सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दाखिल की है। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं का हवाला देते हुए कुछ अतिरिक्त मुद्दे तय करने के लिए आवेदन दिया गया था।
भूपेश बघेल की ओर से अधिवक्ताओं ने अपने आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर के एक आदेश का भी हवाला दिया था। इस आवेदन पर 5 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
साक्ष्य दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे विजय बघेल
5 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विजय बघेल व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य दर्ज कराने के लिए अदालत में उपस्थित हुए थे। इसी दौरान भूपेश बघेल की तरफ से अतिरिक्त मुद्दे तय करने का आवेदन प्रस्तुत किए जाने की जानकारी सामने आई थी, जिस पर विजय बघेल का जवाब पहले ही दाखिल किया जा चुका था।
इससे पहले 17 सितंबर को भी हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल का एक अन्य आवेदन खारिज कर दिया था। उस समय उन्होंने CPC के आदेश 7 नियम 11 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86(1) के तहत यह मांग की थी कि इस चुनाव याचिका को समय-सीमा के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया जाए, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया था।


