CG Transfer Policy 2025 : साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, जानें किन विभागों को मिलेगा लाभ और किन पर नहीं लागू होगी नीति

CG News
CG News
CG Transfer Policy 2025 : रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिपरिषद की 29वीं बैठक में 4 जून 2025 को स्थानांतरण नीति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस फैसले को लागू करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को स्थानांतरण नीति 2025 को सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों के लिए जारी कर दिया। इस नीति ने वर्ष 2022 की पुरानी स्थानांतरण नीति को अधिक्रमित कर दिया है, और नई प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से लागू किया गया है। यह नीति कई विभागों के कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन कुछ विशिष्ट विभागों और संस्थाओं पर यह लागू नहीं होगी।
इन विभागों पर लागू नहीं होगी नीति-
यह स्थानांतरण नीति गृह (पुलिस) विभाग, आबकारी विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्यकर विभाग, पंजीयन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकीय कार्य में पदस्थ शिक्षकों, और राज्य के निगमों, मंडलों, आयोगों एवं स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। इन विभागों और संस्थाओं के लिए अलग से स्थानांतरण नीतियां या नियम लागू रहेंगे।
पढ़िए पूरी स्थानांतरण नीति वर्ष 2025










