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CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 18 मई से 12 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश, 8 अवकाशकालीन कोर्ट जारी रहेंगे

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई, समर वेकेशन में वकीलों और पक्षकारों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं, फ्यूल बचाने जज-अधिकारी करेंगे कार पूलिंग
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई, समर वेकेशन में वकीलों और पक्षकारों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं, फ्यूल बचाने जज-अधिकारी करेंगे कार पूलिंग

CG News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, हाईकोर्ट 18 मई से 12 जून 2026 तक समर वेकेशन पर रहेगा और 15 जून 2026 (सोमवार) से पुनः नियमित रूप से कार्य शुरू करेगा।

CG News: अवकाश अवधि के दौरान भी आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। इसके लिए वेकेशन जजों की नियुक्ति की गई है, जो प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से अदालत की कार्यवाही करेंगे। जरूरत पड़ने पर सुनवाई का समय बढ़ाया भी जा सकेगा।

CG News: अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि समर वेकेशन के दौरान सिविल, क्रिमिनल और रिट से जुड़े मामलों की फाइलिंग जारी रहेगी। हालांकि, अन्य लंबित मामलों की सुनवाई के लिए पक्षकारों को अलग से अर्जेंट आवेदन देना अनिवार्य होगा। जमानत मामलों में विशेष राहत देते हुए कहा गया है कि इनके लिए अलग से अर्जेंट हियरिंग आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें स्वतः सूचीबद्ध किया जाएगा।

CG News: इस दौरान रजिस्ट्री कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, जबकि शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाश के दिनों में बंद रहेगा। कोर्ट द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वेकेशन जज 19, 21, 26 और 28 मई तथा 2, 4, 9 और 11 जून 2026 को सुनवाई करेंगे। जो मामले निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें अगली तारीख के लिए अलग सूची में शामिल किया जाएगा।


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